UP Vidhwa Pension Yojana उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश की जरूरतमंद विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की जा चुकी है। योजना के तहत सरकार सीधे महिलाओं के खाते में सहायता राशि देती है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाएं ही ले सकती हैं। जिन महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच है वे योगी सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
योग्यता के लिए पात्रता
- आवेदक विधवा महिला उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्यथा आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ न ले रही हो। आप केवल एक ही योजना/पेंशन का लाभ पा सकते हैं।
कैसे करें आनलाइन आवेदन
अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फालो करें।
- सबसे पहले आप एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in) को खोले।
- इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन >> आनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।
- अब आपको महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन पत्र भरना होगा।
- फिर आपको जिला, निवासी, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दस्तावेज अपलोड – पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, जन्म तिथि / आयु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आदि की जानकारी भरना होगा।
- सारी जानकारी भरने के बाद आखिर में Security कोड भरे और “Submit” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आवेदन फार्म जमा हो जाएगा और इसकी फोटोकापी जरूर ले लें।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदिका का आधार कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो